दिव्यांगों को वाहन (CAR) क्रय करते समय कौन-कौन सी छूट प्राप्त होती है –:

इस लेख मे –:

1 ) छूट या डिस्काउंट प्राप्त करने की क्या औपचारिकताएं है ?

2) विकलांग वाहन योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें ?

3) दिव्यांगों को वाहन क्रय करते समय कौन-कौन सी छूट प्राप्त होती है ?

 4) आरटीओ से विकलांगों के लिए नियम

 5) विकलांगों के लिए टोल टैक्स

 6 ) क्या दुपहिया वाहनों पर भी दिव्यांगों को छूट प्राप्त होती है ?

      भारत सरकार ने दिव्यांग जनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए कई प्रकार की योजनाओं का निर्माण किया है |

                                                  इन्हीं योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना वाहन खरीदते समय विभिन्न प्रकार की छूट दिव्यांग जनों को देने की है !आज आधुनिक समाज में कार एक परिवार की जरूरत बन चुका

है, और दिव्यांग जनों को दैनिक कार्यों के लिए आवागमन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए कार खरीदते  समय कई प्रकार की रियायतओं की घोषणा की

है, परंतु इन योजनाओं का ज्ञान नहीं होने के कारण ज्यादातर दिव्यांगजन इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं | दिव्यांगों को वाहन (CAR) क्रय करते समय कौन-कौन सी छूट प्राप्त होती है, इस विषय मे आज विस्तार से चर्चा

करेंगे  |

छूट प्राप्त करने की क्या औपचारिकताएं है –:

  दिव्यांग जनों को किस तरह से कार खरीदते समय छूट  प्राप्त हो सकती है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, छूट या रियायतों का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है !

 1)  छूट प्राप्त करने के लिए दिव्यांग को शासन से मान्यता प्राप्त संस्थानों से दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्यता प्राप्त करना होगा ! 40% या उससे अधिक अस्थि बाधित व्यक्ति ही दिव्यांग  की श्रेणी में आते हैं !

2)  वाहन क्रय करते समय यह शपथ पत्र देना होता है, कि वह वाहन को 5 वर्ष तक किसी अन्य को विक्रय नहीं करेंगे ,अर्थात दिव्यांगजन 5 वर्ष के बाद अगले वाहन क्रय पर फिर से इस तरह की छूट प्राप्त कर सकते हैं !

3)  वाहन का रजिस्ट्रेशन “इनवेलिड कैरिज” वाहन के अनुरूप होता है !

4) छूट प्राप्त करने के लिए खरीदे गए वाहन का बेस प्राइस 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए !

विकलांग वाहन योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें –:

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले www.heavyindustries.gov.in की गवर्मेंट वेबसाइट पर जाकर आपको Email के माध्यम से account खोलना होगा ।

account खोलने के लिए उपरोक्त वेबसाइट पर जाने से इस वेबसाइट का मुख्य पेज में स्क्रोल डाउन करके नीचे आना है, जहां दो मुख्य आइकॉन दिखेंगे

1 External links ( लेफ्ट हैंड साइड )

2 MHI links ( राइट हैंड साइड )

यहां 2 MHI links ( राइट हैंड साइड ) में आपको MHI GST Exemption Certificate Scheme पर क्लिक करना है जिससे एक नया पेज खुल जायेगा।

इस नए पेज पर अपने Email के माध्यम से रजिस्ट्रेसन पूरा करना है।

इस दौरान आपको अपने आधार कार्ड और दिव्यांगजन प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी।

इस रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको कुछ सावधानियों पर भी ध्यान देना होगा जैसे ई-मेल से आप इस साइट पर रजिस्टर्ड हो रहे हैं वह फिर नहीं बदला जाएगा इसलिए अपना ईमेल सावधानी से चुने दूसरा रजिस्ट्रेशन के

दौरान अपने उस मोबाइल नंबर का प्रयोग करें जो आधार कार्ड से लिंक है जिससे बाद में आपको आसानी हो

एक बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर आपको अपनी पसंद की गाड़ी का विवरण यहां देना होता है जिसमें गाड़ी का मॉडल नंबर एजेंसी का नाम इत्यादि।

यहां पर भी आवश्यक जानकारी भरने से पहले संबंधित गाड़ी (CAR) की एजेंसी में जाकर इस विषय में पूरी बात कर ले क्योंकि ज्यादातर वाहन एजेंसियों को इस तरह की छूट का ज्ञान ही नहीं है उन एजेंसियों को यह स्पष्ट

बताना होगा कि यह छूट उन्हें अपनी तरफ से नहीं देना है, यह सरकार की ओर से उत्पादन शुल्क के रूप में दिव्यांग जनों को दी जाती है |

वाहन और अन्य औपचारिकताओं से संबंधित जानकारी फुलफिल करने के बाद ईमेल के माध्यम से छूट प्राप्त करने की सूचना दिव्यांग जनों को प्राप्त होती है । इसके बाद आप अपनी पसंद की स्वीकृत वाहन खरीद सकते

है |

वाहन क्रय करते समय कौन-कौन सी छूट प्राप्त होगी –:

दिव्यांगों को वाहन क्रय करने हेतु heavyindustry.gov.in मैं जाकर पर आवश्यक खानापूर्ति कर सीधे भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं दिव्यांगों को वाहन क्रय करने पर निम्न रियायते

( छूट ) प्राप्त हो सकती है  

1)  वाहन क्रय करते पर GST की दर 28% है जबकि दिव्यांगों को 10% छूट के साथ GST  के 18% ही  चुकाने होते हैं ! इस प्रकार जीएसटी में दिव्यांग जनों को 10% की छूट प्राप्त होती है ।

2)  रोड टैक्स की संपूर्ण राशि से छूट प्राप्त होती है !

3)  वाहन बीमा में भी 50% की छूट प्राप्त होती है ! दिव्यांग जनों हेतु मैं एक बात विशेष तौर पर कहना चाहूंगा की दिव्यांगजन वाहनक्रय उपरांत वाहन के इंश्योरेंस की खानापूर्ति के दौरान अनिवार्यतः दिव्यांगजन हेतु

प्राप्त इंश्योरेंस में देय छूट का लाभ लें अन्यथा भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना के दौरान इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लेम की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है |

4) टोल टेक्स मे 100 % की छूट प्राप्त होती है !

                    इस प्रकार वाहन के साथ रोड टैक्स, टोल टैक्स और इंसुरेंस में भी छूट दिव्यांग व्यक्तियों को प्राप्त होती है !

                   वाहन क्रय पर दिव्यांगों को  मिलने वाली जीएसटी छूट की सारी जानकारी भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है !

              इनवेलिड कैरिज कैटेगरी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ARAI (आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ) से अधिकृत एजेंसी द्वारा ही अतिरिक्त डिवाइस कार में लगवानी चाहिए !

            इस प्रकार कार या अन्य वाहन खरीदते समय दिव्यांगजन उपरोक्त डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यदि इस प्रकार की छूट  प्राप्त करने में कठिनाई आए तो स्थानीय R T O कार्यालय से आवश्यक सूचना प्राप्त की जा सकती है !

आरटीओ से विकलांग के लिए नियम –:

वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर अलग-अलग राज्यों में दिव्यांग जनों के लिए छूट उपलब्ध है 25% से 100% तक की छूट अलग-अलग राज्यों में दी जाती है, यह छूट उत्पाद शुल्क में 10% की छूट के अतिरिक्त होती है। आमतौर

पर इसके लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है।

वाहन क्रय करने के बाद रजिस्ट्रेशन के समय यह छूट स्थानीय RTO (Regional Transport office) द्वारा दी जाती है ।

वाहन पंजीयन शुल्क में छूट राज्य सरकार के नियमानुसार दिव्यांगों को प्राप्त होगा इस बाबत राज्य सरकार की नियमावली का अनुसरण करना होगा।

कुछ राज्यों में इस तरह की छूट का प्रावधान नहीं है।इस तरह की छूट आपके राज्य में है या नहीं यह जानकारी आपको स्थानीय आरटीओ कार्यालय से प्राप्त हो जाएगी |

विकलांगों के लिए टोल टैक्स –:

दिव्यांगों को टोल टैक्स से भी छूट का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है, इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी की  वेबसाइट पर जाकर या फिर स्थानीय नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कार्यालय में आवेदन दिया जा सकता है |

यदि किन्ही दिव्यांगों को टोल में छूट की आवश्यकता है तो उनके वाहनों का पंजीयन इनवेलिड कैरिज के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है, यह उन्हीं परिस्थितियों में संभव है जब आपका वाहन किसी भी प्रकार से दिव्यांगों

हेतु मॉडिफाई किया गया होगा।

क्या दुपहिया वाहनों पर भी दिव्यांगों को छूट प्राप्त होती है –:

कई राज्यों ने अपने राज्य में दिव्यांगों के लिए मुफ्त स्कूटी योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा

दिव्यांगों को मुफ्त में स्कूटी शासन द्वारा प्रदान की जाती है ! इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दिव्यांगों को समाज

कल्याण विभाग में आवेदन करना होता है, शासन द्वारा सारी जांच पड़ताल और औपचारिकताओं के बाद तीन पहिया या चार

पहिया स्कूटी दिव्यांग व्यक्ति को प्रदान की जाती है !

         इसके अतिरिक्त स्कूटी क्रय करने पर अलग-अलग राज्यों में छूट की अलग-अलग राशि दिव्यांग जनों के लिए उपलब्ध है !

           राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा भी दिव्यांगों के लिए मुफ्त स्कूटी योजना लाई गई है, इसके लिए वह दिव्यांग व्यक्ति पात्र हैं,

जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य है, इसके लिए राजीव गांधी फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है !

             FAQ

              प्र– क्या दिवयांग वाहन चला सकते है ?

             उ —  हाँ ,दिव्यांग वाहन चला सकते है, उनका वाहन इनवेलिड कैरिज के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिय साथ ही  इसके अनुरूप ड्रायविग लाएसेंस भी अनिवार्य है |

              प्र– शारीरिक रूप से विकलांगो के लिए कार कैसे खरीदें  ?

              उ — जी एस टी से छूट प्राप्त करने के लिए  स्थानीय R T O ( Reginal transport office ) कार्यालय में विकलांगता प्रमाण पत्र के साथआवेदन जमा करना होगा, स्वीकृति के बाद वाहन के क्रय करने पर                                 दिव्यांग व्यक्ति को जी  एस टी मे 10% की छूट प्राप्त होती है |

               प्र– दिव्यांग के लिए क्या सुविधा है   ?

               उ —  दिव्यांग लोगो को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने कई योजनाओ का निर्माण किया है | रेल्वे  और सड़क परिवहन मे रियायत, वाहन क्रय करने पर जी एस टी से छूट,सरकारी                                         नौकरियों मे आरक्षण, व्यापार  करने के लिए आसान लोन योजना आदि |

विशेष आभार ;  Headmaster  Sri R.K. Aiyar ( Chhattisgarh education Department )

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4 thoughts on “दिव्यांगों को वाहन (CAR) क्रय करते समय कौन-कौन सी छूट प्राप्त होती है –:”

  1. धन्यवाद श्रीवास्तव जी, आपने मुझसे जो भी जानकारी ग्रहण की उसे बेहतर, विस्तृत और स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया है।
    आपके ब्लॉग के माध्यम से बहुतों को लाभ प्राप्त होगा.

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  2. दिव्यांगों को वाहन क्रय करने हेतु heavyindustry.gov.in मैं जाकर पर आवश्यक खानापूर्ति कर सीधे भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि किन्ही दिव्यांगों को टोल में छूट की आवश्यकता है तो उनके वाहनों का पंजीयन इनवेलिड कैरिज के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है यह उन्हीं परिस्थितियों में संभव है जब आपका वाहन किसी भी प्रकार से दिव्यांगों हेतु मॉडिफाई किया गया होगा।
    वाहन पंजीयन शुल्क में छूट राज्य सरकार के नियमानुसार दिव्यांगों को प्राप्त होगा इस बाबत राज्य सरकार की नियमावली का अनुसरण करना होगा।
    दिव्यांग जनों हेतु मैं एक बात विशेष तौर पर कहना चाहूंगा की दिव्यांगजन वाहनक्रय उपरांत वाहन के इंश्योरेंस की कार्रवाई के दरमियान अनिवार्यतः दिव्यांगजन हेतु प्राप्त इंश्योरेंस में देय छूट का लाभ लें अन्यथा भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना के दौरान इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लेम की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है

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