rajya suchi ke vishay

संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया गया है।

राज्य सूची में ऐसे विषयों को सम्मिलित किया गया है जिस पर विधि निर्माण का अधिकार राज्यों के विधान मंडल को है।

rajya suchi ke vishay  की संख्या 62 है।

rajya suchi ke vishay  पर कानून निर्माण का अधिकार राज्यों को प्राप्त है परंतु संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि, निन्न असामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में उल्लेखित किसी भी विषय से संबंधित कानून का निर्माण

कर सके।

i) राष्ट्र के हित में यदि राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत के साथ प्रस्ताव पारित कर दिया जाए (अनुछेद 249)।

ii) राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने की स्थिति में (अनु 250)।

iii) दो या दो से अधिक राज्यों द्वारा संसद से संयुक्त रूप से विधि निर्माण का अनुरोध करने पर (अनुच्छेद 252)।

iv) अंतर्राष्ट्रीय समझौतो संधियों और संगोष्ठी को प्रभावी बनाने के लिए (अनुच्छेद 253)।

 राज्य सूची (rajya suchi)–:

1. लोक व्यवस्था ( किन्तु इसके अन्तर्गत सिविल शक्ति की सहायता के लिए नौसेना, सेना या वायुसेना या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल का या संघ के नियन्त्रण के अधीन किसी अन्य बल का या उसकी किसी टुकड़ी

या यूनिट का प्रयोग नहीं है.।

2. सूची-1 की प्रविष्टि 2 (क) के उप- बन्धों के अधीन रहते हुए पुलिस (जिसके अन्तर्गत रेल और ग्राम पुलिस है.)।

3. उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक, भाटक और राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों में ली जाने वाली फीस.।

4. कारागार, सुधारालय, बोर्स्टल संस्थाएं और उसी प्रकार की अन्य संस्थाएं और उनमें निरुद्ध व्यक्ति, कारागारों और अन्य संस्थाओं और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिए अन्य राज्यों से ठहराव.।

5. स्थानीय शासन अर्थात् नगर निगमों, सुधार न्यासों, जिला बोर्डों, खनन – बस्ती प्राधिकारियों और स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनों के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियाँ.।

6. लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय,।

7. भारत में बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं से भिन्न तीर्थ यात्राएं.।

8. मादक लिकर अर्थात् लिकर का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन क्रय और विक्रय.।

9. निःशक्त और नियोजन के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सहायता.।

10. शव गाड़ना और कब्रस्तान, शवदाह और श्मशान.।

11. **  संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा प्रविष्टि 11 लोप (3-1-1977 से प्रभावी)।

12. राज्य द्वारा नियन्त्रित या वित्तपोषित पुस्तकालय, संग्रहालय या वैसी ही अन्य संस्थाएं (संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों

और अभिलेखों से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख.।

13. संचार अर्थात् सड़कें, पुल, फेरी और अन्य संचार साधन जो सूची-1 में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, नगरपालिका ट्राम, रज्जु- मार्ग, अन्तर्देशीय जलमार्गों के सम्बन्ध में सूची-1 और सूची -3 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए

अन्तर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात, यन्त्र नोदित यानों से भिन्न यान.।

14. कृषि जिसके अन्तर्गत कृषि, शिक्षा और अनुसन्धान, नाशक जीवों से संरक्षण और पादप रोगों का निवारण है.।

15. पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार तथा जीव-जन्तुओं के रोगों का निवा- रण, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय.।

16. कांजी हाउस और पशु अतिचार का निवारण.।

17. सूची-1 की प्रविष्टि 56 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जल अर्थात् जल प्रदाय, सिंचाई और नहरें, जल निकास और तटबन्ध, जल भण्डारकरण और जल शक्ति.।

18. भूमि अर्थात् भूमि में या उस पर अधिकार, भूधृति जिसके अन्तर्गत भू-स्वामी और अभिधारी का सम्बन्ध है और भाटक का संग्रहण, कृषि भूमि का अन्तरण और अन्य संक्रामण, भूमि विकास और कृषि उधार,

उपनिवेशन..।

19-20. * *  संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा प्रविष्टि 19 एवं 20 का लोप (3-1- 1977 से प्रभावी)।

21. मात्स्यिकी..।

22. सूची-1 की प्रविष्टि 34 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रतिपाल्य अधिकरण, विल्लंगमित और कुर्क की गई सम्पदा.।

23. संघ के नियन्त्रण के अधीन विनि- यमन और विकास के सम्बन्ध में सूची-1 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए खानों का विनि- यमन और खनिज विकास.।

24. सूची-1 की (प्रविष्टि 7 और प्रविष्टि 52) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उद्योग.।

25. गैस और गैस संकर्म.।

26. सूची -3 की प्रविष्टि 33 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य।.

27. सूची-3 की प्रविष्टि 33 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए माल का उत्पादन प्रदाय और वितरण.।

28. बाजार और मेले.।

29. * *  संविधान के 42वें ** संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा प्रविष्टि 29 का लोप (3-1-1977 से प्रभावी)।

30. साहूकारी और साहूकार, कृषि ऋणता से मुक्ति..।

31. पांथशाला और पांथशालापाल.।

32. ऐसे निगमों का, जो सूची-1 में विनिर्दिष्ट निगमों से भिन्न हैं और विश्व- विद्यालयों का निगमन, विनियमन और परि- समापन, अनिगमित व्यापारिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य सोसाइटियाँ और

संगम, सहकारी सोसाइटियाँ.।

33. नाट्यशाला और नाट्यप्रदर्शन, सूची-1 की प्रविष्टि 60 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सिनेमा, खेलकूद, मनोरंजन और आमोद.।

34. दाँव और द्यूत.।

35. राज्य में निहित या उसके कब्जे के संकर्म, भूमि और भवनें.।

36. **संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम 1956 की धारा 26 द्वारा प्रविष्टि 36 का लोप।

37. संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के विधान मण्डल के लिए निर्वाचन।

38. राज्य के विधान मण्डल के सदस्यों के. विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के और यदि विधान परिषद् हैं, तो उसके सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते.।

39. विधान सभा की और उसके सदस्यों और समितियों की तथा यदि विधान परिषद् है, तो उस विधान परिषद् की और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ, राज्य के विधान मण्डल

की समितियों के समक्ष साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों का हाजिर कराना.।

40. राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते.।

41. राज्य लोक सेवाएं, राज्य लोक सेवा आयोग.।

42. राज्य की पेंशनें अर्थात् राज्य द्वारा या राज्य की संचित निधि में से संदेय पेंशन.।

43. राज्य का लोक ऋण.।

44. निखात निधि.।

45. भू-राजस्व जिसके अन्तर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, भू-अभिलेख रखना, राजस्व के प्रयोजनों के लिए अधि- कारों के अभिलेखों के लिए सर्वेक्षण और राजस्व का अन्य संक्रमण है.।

46. कृषि आय पर कर।

47. कृषि भूमि के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में शुल्क.।

48. कृषि भूमि के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क.।

49. भूमि और भवनों पर कर.।

50. संसद द्वारा, द्वारा, खनिज विकास के सम्बन्ध में अधिरोपित निर्बंधनों के अधीन रहते हुए खनिज सम्बन्धी अधिकारों पर कर.।

51. राज्य में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित माल पर उत्पाद शुल्क और भारत में अन्यत्र विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर उसी दर या निम्नतर दर से प्रति शुल्क-

(क) मानवीय उपभोग के लिए ऐल्को- हाली लिकर,।

(ख) अफीम, इंडियन हेंप और अन्य स्वापक औषधियाँ तथा स्वापक पदार्थ,।

किन्तु जिसके अन्तर्गत ऐसी औषधियाँ और प्रसाधन निर्मितियाँ नहीं हैं, जिनमें ऐल्कोहॉल या इस प्रविष्टि के (ख) कोई पदार्थ अन्तर्विष्ट है.।

52. किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर कर.।

53. विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर.।

54. सूची-1 की प्रविष्टि 92(क) के उप- बन्धों के अधीन रहते हुए समाचार-पत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर कर.।

55. समाचार-पत्रों में प्रकाशित और रेडियो या दूरदर्शन द्वारा प्रसारित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर.।

56. सड़कों या अन्तर्देशीय जलमार्गों द्वारा ले जाए जाने वाले माल और यात्रियों पर कर.।

57. सूची-3 की प्रविष्टि 35 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सड़कों पर उपयोग के योग्य बातों पर कर, चाहे वे यन्त्र नोदित हों या नहीं, जिनके अन्तर्गत ट्रामकार हैं.।

58. जीवजन्तुओं और नौकाओं पर कर.।

59. पथकर.।

60. वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजन पर कर.।

61. प्रति व्यक्ति कर.।

62. विलास वस्तुओं पर कर, जिसके अन्तर्गत मनोरंजन, आमोद, दाँव और द्यूत पर कर हैं.।

63. स्टाम्प शुल्क की दरों के सम्बन्ध में सूची-1 के उपबन्धों में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क की दर.।

64. इस सूची में विषयों में से किसी विषय से सम्बन्धित विधियों के विरुद्ध अपराध.।

65. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के सम्बन्ध में अधिकारिता और शक्तियाँ.।

66. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के सम्बन्ध में फीस, किन्तु इसके अन्तर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है.।

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