sangh suchi ke vishay

भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार और संसद कानून निर्माण का कार्य करते हैं, वही राज्यों में राज्य सरकार और राज्य विधानसभा द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है।

केंद्र और राज्यों के मध्य टकराव रोकने और शक्तियों के बंटवारे के लिए संविधान के 7 वीं अनुसूची मे 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है 1) संघ सूची 2) राज्य सूची और 3) समवर्ती सूची

संघ अनुसूची पर कानून निर्माण का अधिकार संसद के पास है, वही राज्य सूची पर कानून निर्माण का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है।

समवर्ती सूची में ऐसे विषयों का उल्लेख है जिन पर कानून निर्माण का अधिकार संसद और विधान मंडल दोनों को है, लेकिन एक ही विषय पर कानून का निर्माण होने पर संसद द्वारा पारित कानून मान्य होता है।

संविधान के अनुच्छेद 248 (1) के अनुसार केंद्र सूची के अतिरिक्त राज्य सूची और समवर्ती सूची में जिन विषयों का उल्लेख नहीं है, उन सभी पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा इस प्रकार संसद को 7 वीं

अनुसूची के संबंध में अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं।

sangh suchi mein kitne vishay hain (संघ सूची में कितने विषय हैं) –:

संघ और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन की सबसे महत्वपूर्ण सूची संघ सूची है, संविधान लागू होने के समय उसमें कुल 97 विषयों का उल्लेख था, जिन पर विधि निर्माण का अधिकार संसद को दिया गया था वर्तमान में

संघ सूची के विषयों की कुल संख्या 100 है।

sangh suchi (संघ सूची के विषय)–:

1. भारत की और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा, जिसके अन्तर्गत रक्षा के लिए तैयारी और ऐसे सभी कार्य हैं, जो युद्ध के समय युद्ध के संचालन और उसकी समाप्ति के पश्चात् प्रभावी सैन्य विनियोजन में सहायक हों।

2. नौसेना, सेना और वायुसेना संघ के अन्य सशस्त्र बल

(क) संघ के किसी सशस्त्र बल या संघ के नियन्त्रण के अधीन किसी अन्य बल का या उसकी किसी टुकड़ी या यूनिट का किसी राज्य में सिविल शक्ति की सहायता में अभिनियोजन ऐसे अभिनियोजन के समय ऐसे बलों

के सदस्यों की शक्तियाँ, अधि- कारिता, विशेषाधिकार और दायित्व।

3. छावनी क्षेत्रों का परिसीमन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, ऐसे क्षेत्रों के भीतर छावनी प्राधिकारियों का गठन और उनकी शक्तियाँ तथा ऐसे क्षेत्रों में गृह वास सुविधा का विनियमन (जिसके अन्तर्गत भाटक का

नियन्त्रण है)।

4. नौसेना, सेना और वायुसेना संकर्म।

5. आयुध, अग्न्यायुध, गोला बारूद और विस्फोटक।

6. परमाणु ऊर्जा और उसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज सम्पत्ति स्रोत।

7. संसद द्वारा विधि द्वारा रक्षा के प्रयोजन के लिए या युद्ध के संचालन के लिए आवश्यक घोषित किए गए उद्योग।

8. केन्द्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो।

9. रक्षा, विदेश कार्य या भारत की सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से निवारक निरोध. इस प्रकार निरोध में रखे गए व्यक्ति।

10. विदेश कार्य सभी विषय जिनके द्वारा संघ का किसी विदेश से सम्बन्ध होता है।

11. राजनयिक, कौंसलीय और व्या- पारिक प्रतिनिधित्व।

12. संयुक्त राष्ट्र संघ।

13. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों और अन्य निकायों में भाग लेना और उनमें किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन।

14. विदेशों से सन्धि और करार करना और विदेशों से की गई सन्धियों, करारों और अभिसमयों का कार्यान्वयन।

15. युद्ध और शान्ति।

16. वैदेशिक अधिकारिता।

17. नागरिकता, देशीयकरण और अन्यदेशीय।

18. प्रत्यर्पण।

19. भारत में प्रवेश और उसमें से उत्प्रवास और निष्कासन, पासपोर्ट और वीजा।

20. भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं।

21. खुले समुद्र या आकाश में की गई दस्युता और अपराध, स्थल या खुले समुद्र या आकाश में राष्ट्रों की विधि के विरुद्ध किए गए अपराध।

22. रेल नियोजन और प्रबंधन।

23. ऐसे राजमार्ग जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

24. यन्त्र नोदित जलयानों के सम्बन्ध में ऐसे अन्तर्देशीय जलमार्गों पर पोत परिवहन और नौपरिवहन जो संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं. ऐसे जलमार्गों पर मार्ग का नियम।

25. समुद्री पोत परिवहन और नौ- परिवहन जिसके अन्तर्गत ज्वारीय जल में पोत परिवहन और नौपरिवहन हैं. वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा

दी जाने वाली ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन।

26. प्रकाश स्तम्भ जिनके अन्तर्गत प्रकाश पोत, बीकन तथा पोत परिवहन और वायुयान की सुरक्षा के लिए अन्य व्यवस्था है।

27. ऐसे पत्तन जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि या विद्यमान विधि द्वारा उसके अधीन महापत्तन घोषित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत उनका परिसीमन और उनमें पत्तन प्राधिकारियों का गठन और उनकी

शक्तियाँ निहित हैं ।

28. पत्तन करतीन जिसके अन्तर्गत उससे सम्बद्ध अस्पताल हैं-नाविक और समुद्रीय अस्पताल ।

29. वायुमार्ग, वायुयान और विमान चालन, विमान क्षेत्रों की व्यवस्था, विमान यातायात और विमान क्षेत्रों का विनियमन और संगठन, वैमानिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों

द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन ।

30. रेल, समुद्र या वायुमार्ग द्वारा अथवा यन्त्र नोदित जलयानों में राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा यात्रियों और माल का वहन ।

31. डाक-तार, टेलीफोन, बेतार, प्रसारण और वैसे ही अन्य संचार साधन।

32. संघ की सम्पत्ति और उससे राजस्व, – किन्तु राज्य में स्थित सम्पत्ति के सम्बन्ध में, वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध करे, उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए।

33. * * *  (पूर्वोक्त धारा 26 द्वारा प्रविष्टि 33 का लोप)।

34. देशी राज्यों के शासकों की सम्पदा के लिए प्रतिपाल्य अधिकरण ।

35. संघ का लोक ऋण।

36. करेंसी, सिक्का निर्माण और वैध निविदा, विदेशी मुद्रा।

37. विदेशी ऋण ।

38. भारतीय रिजर्व बैंक।

39. डाकघर बचत बैंक ।

40. भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा संचालित लॉटरी।

41. विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य, सीमाशुल्क सीमान्तों के आर-पार आयात और निर्यात, सीमाशुल्क सीमान्तों का परिनिश्चय।

42. अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य।

43. व्यापार निगमों का जिनके अन्तर्गत बैंककारी, बीमा और वित्तीय निगम हैं, किन्तु सहकारी सोसाइटी नहीं हैं, निगमन, विनियमन और परिसमापन।

44. विश्वविद्यालयों को छोड़कर ऐसे निगमों का, चाहे वे व्यापार निगम हों या नहीं. जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं हैं, निगमन, विनियमन और परिसमापन।

45. बैंककारी।

46. विनिमय-पत्र, चेक, वचन पत्र और वैसी ही अन्य लिखतें।

47. बीमा।

48. स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार।

49. पेटेंट, आविष्कार और डिजाइन, प्रतिलिप्याधिकार, व्यापार चिह्न और पण्य वस्तु चिह्न।

50. बाटों और मापों के मानक नियत करना।

51. भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले या एक राज्य से दूसरे राज्य को परिवहन किए जाने वाले माल की क्वालिटी के मानक नियत करना।

52. वे उद्योग जिनके सम्बन्ध में संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियन्त्रण लोकहित में समीचीन है।

53. तेल क्षेत्रों और खनिज तेल सम्पत्ति स्रोतों का विनियमन और विकास, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, अन्य द्रव और -पदार्थ जिनके विषय में सं…नियन्त्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद, विधि द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित करे।

54. उस सीमा तक खानों का विनियमन और खनिजों का विकास जिस तक संघ के नियन्त्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद, विधि द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित करे।

55. खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन।

56. उस सीमा तक अन्तर्राज्यीय नदियों और नदी दूनों का विनियमन और विकास जिस तक संघ के नियन्त्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद, विधि द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित करे।

57. राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड से परे मछली पकड़ना और मीन क्षेत्र ।

58. संघ के अभिकरणों द्वारा नमक का विनिर्माण प्रदाय और वितरण, अन्य अभि- करणों द्वारा किए गए नमक के विनिर्माण, प्रदाय और वितरण का विनियमन और नियन्त्रण।

59. अफीम की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय ।

60. प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की मजूरी।

61. संघ के कर्मचारियों से सम्बन्धित औद्योगिक विवाद ।

62. इस संविधान के प्रारम्भ पर राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय,।

63. इस संविधान के प्रारम्भ पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय नामों से ज्ञात संस्थाएं, [अनुच्छेद 371 ङ के अनुसरण में स्थापित विश्वविद्यालय] संसद

द्वारा, विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई अन्य संस्था।

64. भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित और संसद द्वारा, विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा संस्थाएं।

65. संघ के अभिकरण और संस्थाएं, जो-

(क) वृत्तिक, व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण के लिए हैं जिसके अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण, या

(ख) विशेष अध्ययन या अनुसन्धान की अभिवृद्धि के लिए है, या

(ग) अपराध के अन्वेषण या पता चलाने में वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता के लिए हैं।

66. उच्चतर शिक्षा या अनुसन्धान में तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में मानकों का समन्वय और अवधारण।

67. (संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के (घोषित) प्राचीन और ऐतिहासिक सस्मारक और अभिलेख तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष।

68. भारतीय सर्वेक्षण भारतीय भू- वैज्ञानिक, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और मानवशास्त्र सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान संगठन।

69. जनगणना।

70. संघ लोक सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाए लोक सेवा आयोग ।

71. संघ की पेंशने अर्थात् भारत सरकार द्वारा या भारत की संचित निधि में से संदेय पेंशन।

72. ससद के लिए राज्यों के विधान- मण्डलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उप- राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन, निर्वाचन आयोग।

73. संसद सदस्यों के राज्य सभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते।

74. संसद के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ, संसद की समितियों या संसद द्वारा नियुक्त आयोगों के समक्ष साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश

करने केलिए व्यक्तियों को हाजिर कराना।

75. राष्ट्रपति और राज्यपालों की उप- लब्धियाँ, भत्ते, विशेषाधिकार और अनुपस्थिति छुट्टी के सम्बन्ध में अधिकार संघ के मंत्रियों के वेतन और भत्ते, नियन्त्रक महालेखा- परीक्षक के वेतन, भत्ते और अनुपस्थिति छुट्टी

के सम्बन्ध में अधिकार और सेवा की अन्य शर्ते।

76. संघ के और राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा।

77. उच्चतम न्यायालय का गठन, संगठन, अधिकारिता और शक्तियाँ (जिनके अन्तर्गत उस न्यायालय का अवमान है) और उसमें ली जाने वाली फीस, उच्चतम न्याया- लय के समक्ष विधि व्यवसाय करने के हकदार

व्यक्ति।

78. उच्च न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के बारे में उपबन्धों को छोड़कर उच्च न्यायालयों का गठन और संगठन (जिसके अन्तर्गत दीर्घावकाश) है. उच्च न्यायालयों के समक्ष विधि-व्यवसाय करने के हकदार

व्यक्ति।

79. किसी उच्च न्यायालय की अधि- कारिता का किसी संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तारण और उससे अपवर्जन।

80. किसी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र पर विस्तारण किन्तु इस प्रकार नहीं कि एक राज्य की पुलिस उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र में राज्य की सरकार

की सहमति के बिना जिसमें ऐसा क्षेत्र स्थित है, शक्तियों और अधिकारिता का प्रयोग करने में समर्थ है सके किसी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का उस राज्य से बाहर रेल क्षेत्रों पर

विस्तारण।

81. अन्तर्राज्यिक प्रव्रजन अन्तर्राज्यिक करतीन।

82. कृषि आय से भिन्न आय पर कर 83. सीमा शुल्क जिसके अन्तर्गत निर्यात शुल्क है।

84. भारत में विनिर्मित या उत्पादित तम्बाकू और अन्य माल पर उत्पाद शुल्क जिसके अन्तर्गत- (क) मानवीय उपभोग के लिए ऐल्कोहाली लिकर।

(ख) अफीम, इंडियन हेप और अन्य स्वापक औषधियाँ तथा स्वापक पदार्थ नहीं हैं, किन्तु ऐसी औषधीय और प्रसाधन निर्मितियाँ है, जिसमें एल्कोहाल या इस प्रविष्टि के उप-पैरा (ख) का कोई पदार्थ अन्तर्विष्ट है।

85. निगम कर।

86. व्यष्टियों और कम्पनियों की आस्तियों के, जिनके अन्तर्गत कृषि भूमि नहीं है, पूँजी मूल्य पर कर, कम्पनियों की पूँजी पर कर।

87. कृषि भूमि से भिन्न सम्पत्ति के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क।

88. कृषि भूमि से भिन्न सम्पत्ति के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में शुल्क।

89. रेल, समुद्र या वायुमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले माल या यात्रियों पर सीमा कर रेलभाड़ों और माल भाड़ों पर कर।

90. स्टॉक एक्सचेंजों और वायदा बाजारों के संव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर।

91. विनिमय-पत्रों, चेकों, वचन-पत्रों, वहन पत्रों, प्रत्यय-पत्रों, बीमा पॉलिसियों, शेयरों के अन्तरण, डिबेंचरों, परोक्षियों और प्राप्तियों के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क की दर।

92. समाचार-पत्रों के क्रय या विक्रय और उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर।

(क) समाचार-पत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर उस दशा में कर, जिसमें ऐसा क्रय या विक्रय अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है।

(ख) माल के प्रेषण पर (चाहे प्रेषण उसके करने वाले व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किया गया है), इस दशा में कर, जिसमें ऐसा प्रेषण अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है।

93. इस सूची में विषयों में से किसी विषय से सम्बन्धित विधियों के विरुद्ध अपराध।

94. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के प्रयोजनों के लिए जाँच, सर्वेक्षण और आँकडे।

95. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की सूची के विषयों में से किसी विषय के सम्बन्ध में अधिकारिता और शक्तियाँ, नावधिकरण विषयक अधिकारिता।

96. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के सम्बन्ध में फीस, किन्तु इसके अन्तर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है।

97. कोई अन्य विषय जो सूची-2 या सूची-3 में प्रगणित नहीं है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा कर है, जो उन सूचियों में से किसी सूची में उल्लिखित नहीं है।

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